खूंटी के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) और IAS अधिकारी सैयद रियाज अहमद से जुड़े यौन शोषण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश जारी किया है।
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब एक IIT छात्रा ने सैयद रियाज अहमद पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर खूंटी के महिला थाने में कांड संख्या 14/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोपों के अनुसार, 1 जुलाई 2022 की रात उनके आवास पर हुई एक पार्टी के दौरान कथित रूप से अभद्रता और यौन शोषण का प्रयास किया गया था। शिकायत के बाद 5 जुलाई 2022 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
बाद में आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने की बात सामने आई।
इसी सहमति के आधार पर हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है, जिससे सैयद रियाज अहमद को कानूनी राहत मिली है।
