हजारीबाग भूमि घोटाला: छह आरोपियों को झटका, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की

हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज कुमार प्रजापति समेत छह आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकारी और वन भूमि के अवैध म्यूटेशन का आरोप है।

Dayanand Roy
2 Min Read

रांची/हजारीबाग: हजारीबाग के चर्चित भूमि घोटाला मामले में छह आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज कुमार प्रजापति समेत छह आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला ACB कांड संख्या 11/2025 से जुड़ा हुआ है।

अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद अब इन छह आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है। जिन लोगों की याचिका खारिज हुई है, उनमें राज कुमार प्रजापति, कुलेश्वर प्रजापति, युगेश्वर प्रजापति, राम देव प्रजापति, नेमी चंद प्रजापति और तिलक प्रजापति शामिल हैं।

सरकारी और वन भूमि के म्यूटेशन का आरोप

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में सरकारी और वन भूमि का अवैध तरीके से म्यूटेशन कराने का आरोप है। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और राजस्व रिकॉर्ड में भी हेरफेर की गई।

आरोप है कि करोड़ों रुपये की सरकारी और वन भूमि को निजी लोगों के नाम पर चढ़ाने और उसका हस्तांतरण करने की कोशिश की गई। मामले की जांच के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड को भी खंगाला गया है।

73 लोगों को बनाया गया आरोपी

इस पूरे मामले में तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे समेत कुल 73 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी और जमीन के अवैध हस्तांतरण से जुड़े मामलों की जांच कर रही है।

हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद अब छह आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ सकती है।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *