JPSC परीक्षा नियंत्रक समेत 18 आरोपियों की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा- मामले का पीड़ित कौन है?

धनबाद रिंग रोड मुआवजा घोटाला मामले में JPSC परीक्षा नियंत्रक समेत 18 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूछा, मामले में पीड़ित पक्ष कौन है।

Dayanand Roy
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Jharkhand High Court : धनबाद रिंग रोड भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला मामले में गिरफ्तार JPSC के परीक्षा नियंत्रक विशाल कुमार समेत 18 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जा रही है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि इस मामले में कोई पीड़ित पक्ष है या नहीं। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि अगर कोई पीड़ित है तो क्या उसे मामले में पक्षकार बनाया गया है। इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

फिलहाल जमानत याचिकाओं पर बहस जारी है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

बता दें कि 9 जनवरी 2026 को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने धनबाद रिंग रोड भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की थी। करीब 10 टीमों ने एक साथ छापेमारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में मुआवजा राशि के भुगतान में गड़बड़ी, सरकारी पैसे के दुरुपयोग और रैयतों के हक की रकम में हेराफेरी के आरोप सामने आए थे।

इस मामले में JPSC परीक्षा नियंत्रक विशाल कुमार समेत कई अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिए और एक वकील आरोपी बनाए गए हैं। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

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