रांची के अपर बाजार में नगर निगम ने नियमों के उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। जिन दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास स्वीकृत भवन नक्शा नहीं है या जो सड़क पर वाहन पार्क कराकर यातायात बाधित कर रहे हैं, उनके ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं।
नगर निगम की ओर से संबंधित व्यवसायियों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर स्वेच्छा से कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि तय समय के बाद भी यदि व्यवसाय संचालित होता मिला, तो संबंधित भवन को सील कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अपर बाजार में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यापार संचालन को नियमानुसार संचालित करना है। निगम ने सभी व्यापारियों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील भी की है।
