रिवॉल्वर और 77 कारतूस बरामदगी मामले में आरोपी अनुज ठाकुर की जमानत याचिका खारिज

रांची की अदालत ने रिवॉल्वर और 77 जिंदा कारतूस बरामदगी मामले में आरोपी अनुज ठाकुर की जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले को गंभीर माना।

Dayanand Roy
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Illegal Arms : सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से रिवॉल्वर और 77 जिंदा कारतूस बरामद होने के मामले में आरोपी अनुज ठाकुर को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने 11 जनवरी की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर अनुज ठाकुर के घर पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान अलमारी से एक रिवॉल्वर और 77 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी हथियार से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि आरोपी बिहार शरीफ से हथियार खरीदकर अधिक कीमत पर बेचता था। इस मामले में वह 11 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी के अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री में शामिल होने के संकेत मिलते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

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