नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट का फैसला, शनिचर महली को 5 साल जेल और 22 हजार जुर्माना

जानकारी के मुताबिक, शाम के समय नाबालिग बच्ची किसी काम से दुकान गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। आरोप है कि आरोपी ने बच्ची का मोबाइल भी छीन लिया था।

Dayanand Roy
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रांची: नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी शनिचर महली को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला वर्ष 2025 का है। इसको लेकर अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि आरोपी शनिचर महली रिश्ते में नाबालिग का फूफा लगता है।

जानकारी के मुताबिक, शाम के समय नाबालिग बच्ची किसी काम से दुकान गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। आरोप है कि आरोपी ने बच्ची का मोबाइल भी छीन लिया था।

मामले की शिकायत के बाद अनगड़ा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद मामला पॉक्सो की विशेष अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया गया। कोर्ट ने शनिचर महली को 5 साल की सजा और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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