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हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवारों को 90 दिन के भीतर मुआवजा दें : डीसी

by Dayanand Roy

गोड्डा : डीसी अंजली यादव की अध्यक्षता में जिला परिवहन कार्यालय के कार्यों की समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में अंजली ने कहा कि हिट एंड रन के लंबित 14 मामलों में पीडित परिवारों को 90 दिन के भीतर मुआवजा भुगतान करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और अन्य कागजात के लिए पीड़ित परिवारों को कार्यालयों के चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर समयबद्ध कार्रवाई की जाए।

बैठक में सड़क सुरक्षा के नियमों का अक्षरशः अनुपालन कराने के साथ ही विगत दिनों में सड़क दुर्घटना के रोकथाम के लिए उपायुक्त के द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में हिट एंड रन तथा गुड सेमेरिटन पॉलिसी का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने तथा हिट एंड रन से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए गए।

गौरतलब है कि हिट एंड रन के मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट धारा 161 के अंतर्गत यदि हिट एंड रन में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनो को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट में किसी को गंभीर चोट आती है, तो उसे 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है।

इसके साथ ही सड़क हादसों में घायल लोगों को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन को 5 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया गया साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसे मददगारों को किसी कानूनी कार्रवाई में ना ही संलिप्त किया जाए। इसकी जानकारी आमलोगों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

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