प्रेमिका की हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

रांची की अदालत ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के मामले में राजू उरांव को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 2022 में चान्हो में हुई थी।

Dayanand Roy
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Chanho Murder Case : प्रेम संबंध में उपजे विवाद के बाद अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले राजू उरांव को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह फैसला अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनाया। मामला चान्हो थाना क्षेत्र का है, जहां 19 सितंबर 2022 को एक युवती की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मृतका खुशबू और आरोपी राजू उरांव पिछले करीब एक वर्ष से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों चान्हो के रहने वाले थे। बताया जाता है कि करमा पर्व से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद खुशबू अपने मायके चली गई थी।

घटना वाले दिन सुबह राजू अपने एक साथी सोनू उरांव के साथ खुशबू के घर पहुंचा। उसने खुशबू से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन युवती ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि राजू को शक था कि खुशबू किसी दूसरे युवक से बातचीत कर रही है।

इसी बात से नाराज होकर राजू ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और खुशबू के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने साथी के साथ फरार हो गया था।

हालांकि पुलिस ने उसी दिन शाम को जंगल में छिपे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने राजू उरांव को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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