नयी दिल्ली:दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख निर्धारित की। यह याचिका अधीनस्थ अदालत द्वारा सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ कर रही है। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों की उपस्थिति के बाद आगे की सुनवाई का कार्यक्रम तय किया जाएगा।
केजरीवाल और सिसोदिया को सूचना देने का निर्देश
अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक को पीठ में बदलाव की जानकारी दे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित पक्ष इस याचिका पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो उन्हें उचित अवसर दिया जाएगा।
आबकारी नीति मामला फिर चर्चा में
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बना हुआ है। अदालत के नए निर्देशों के बाद अब सभी की निगाहें 25 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है।
