नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने वाले विशाल होरो को 3 साल की सजा, POCSO कोर्ट का फैसला

रांची की POCSO अदालत ने नाबालिग छात्रा को अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले दोषी विशाल होरो को तीन साल की सजा सुनाई।

Dayanand Roy
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POCSO Court : रांची की POCSO विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में दोषी विशाल होरो को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर छात्रा की निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसे लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप था।

बहाने से किराये के मकान में बुलाकर खींची थीं तस्वीरें

अभियोजन के मुताबिक, साल 2021 में नामकुम थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा की पहचान विशाल होरो से हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने छात्रा को बहाने से कोकर स्थित अपने किराये के मकान में बुलाया। वहां कपड़े बदलने के दौरान उसने मोबाइल से उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं।

सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल

जांच में सामने आया कि तस्वीरें लेने के बाद आरोपी छात्रा को सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार-बार मिलने के लिए दबाव बनाता रहा। जब छात्रा ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने कथित तौर पर कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर साझा कर दीं। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

नामकुम थाना में दर्ज हुआ था मामला

घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद POCSO विशेष अदालत ने आरोपी विशाल होरो को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

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