लालू यादव की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से हुई खारिज

Dayanand Roy
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पटना : राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया है।लालू यादव ने याचिका में मांग की थी कि निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया और कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया।

अब इस मामले में आरोपों पर बहस के लिए सुनवाई 2 जून को विशेष न्यायाधीश की अदालत में होगी। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत कई लोग आरोपी हैं। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली गई थी। सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है।

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